'X' और 'Y' पति-पत्नी हैं और उनका एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने एक लड़की 'Z' को दत्तक लिया है। हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण ___________ है। 

  1. वैध
  2. शून्य 
  3. शून्यकरणीय
  4. गैरकानूनी
  5. उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : शून्य 

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है।Key Points

  • हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 वैध दत्तक ग्रहण के लिए अन्य शर्तों से संबंधित है।
  • विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी :-
    • यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो।
    • यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्री, या पुत्र की पुत्री (चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो।
    • यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो।
    • यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो।
    • वही अपत्य एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा।
    • दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह जन्मा हो ' [ अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो,] उसका दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाएगा।

Additional Information

  • हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के तहत धारा 10 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो दत्तक लिए जा सकते हैं
  • उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।
  • व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात् :-
    • वह हिन्दू है;
    • वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है, या ली जा चुकी है;
    • उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।
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