भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक (Money Bills in Hindi) को परिभाषित करता है। मनी बिल वित्तीय मुद्दों जैसे कराधान, सरकारी खर्च आदि से निपटते हैं। धन विधेयक (Money Bills) संविधान के 3 अनुच्छेद 108, 109, 110, 111 और 117 और लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 72, 96, 103 से 108 द्वारा शासित होते हैं। धन विधेयक (Money Bills in Hindi) UPSC IAS परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।धन विधेयक (Money Bills in Hindi) पर इस लेख में, हम इसकी विशेषताओं, परिभाषा, विशेषताओं और अन्य विवरणों पर चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए बहुत उपयोगी होगा।
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