PSC Exams
Latest Exam Update
Coaching
UPSC Current Affairs
Syllabus
UPSC Notes
Previous Year Papers
UPSC Mains 2024 Model Answers UPSC 2024 Question Papers UPSC 2023 Question Papers UPSC 2022 Question Papers UPSC 2021 Question Papers UPSC 2020 Question Papers UPSC 2019 Question Papers UPSC 2018 Question Papers UPSC 2017 Question Papers UPSC 2016 Question Papers UPSC 2015 Question Papers UPSC 2014 Question Papers UPSC CSAT Question Papers APPSC Group 1 Previous Year Papers BPSC Previous Year Papers CGPSC Previous Year Papers GPSC Class 1 2 Previous Year Papers HPSC HCS Previous Year Papers JKPSC KAS Previous Year Papers Kerala PSC KAS Previous Year Papers KPSC KAS Previous Year Papers MPPSC Exam Previous Year Papers OPSC OAS Previous Year Papers RPSC RAS Previous Year Papers TNPSC Group 1 Previous Year Papers TSPSC Group 1 Previous Year Papers UPPCS Previous Year Papers WBCS Previous Year Papers UKPSC Upper PCS Previous Year Papers HPPSC HPAS Previous Year Papers MPPSC Forest Service Previous Year Papers MPSC Rajyaseva Previous Year Papers UKPSC Lower PCS Previous Year Papers
Mock Tests
UPSC Editorial
Books
Government Schemes
Production Linked Incentive Scheme Integrated Processing Development Scheme Rodtep Scheme Amended Technology Upgradation Fund Scheme Saathi Scheme Uday Scheme Hriday Scheme Samagra Shiksha Scheme India Nishta Scheme Stand Up India Scheme Sahakar Mitra Scheme Mdms Mid Day Meal Scheme Integrated Child Protection Scheme Vatsalya Scheme Operation Green Scheme Nai Roshni Scheme Nutrient Based Subsidy Scheme Kalia Scheme Ayushman Sahakar Scheme Nirvik Scheme Fame India Scheme Kusum Scheme Pm Svanidhi Scheme Pmvvy Scheme Pm Aasha Scheme Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Scheme Pradhan Mantri Lpg Panjayat Scheme Mplads Scheme Svamitva Scheme Pat Scheme Udan Scheme Ek Bharat Shresth Bharat Scheme National Pension Scheme Ujala Scheme Operation Greens Scheme Gold Monetisation Scheme Family Planning Insurance Scheme Target Olympic Podium Scheme
Topics
Bilateral Ties
Albania India Relations India Algeria Relations Andorra India Relations India Angola Relations India Antigua Barbuda Relations India Argentina Relations Austria India Relations India Azerbaijan Relations Bahamas India Relations India Bahrain Relations Barbados India Relations India Belarus Relations Belgium India Relations Belize India Relations Benin India Relations Bolivia India Relations India Bosnia Herzegovina Relations India Botswana Relations Brazil India Relations Brunei India Relations Bulgaria India Relations Burundi India Relations Cabo Verde India Relations India Cambodia Relations India Cameroon Relations Canada India Relations India Cayman Islands Relations India Central African Republic Relations India Chad Relations Chile India Relations India Colombia Relations India Comoros Relations India Democratic Republic Of The Congo Relations India Republic Of The Congo Relations India Cook Islands Relations India Costa Rica Relations India Ivory Coast Relations India Croatia Relations India Cyprus Relations India Czech Republic Relations India Djibouti Relations India Dominica Relations India Dominican Republic Relations India Ecuador Relations India El Salvador Relations India Equatorial Guinea Relations India Eritrea Relations Estonia India Relations India Ethiopia Relations India Fiji Relations India Finland Relations India Gabon Relations India Gambia Relations India Georgia Relations Germany India Relations India Ghana Relations India Greece Relations India Grenada Relations India Guatemala Relations India Guinea Relations India Guinea Bissau Relations India Guyana Relations India Haiti Relations India Holy See Relations India Honduras Relations India Hong Kong Relations India Hungary Relations India Iceland Relations India Indonesia Relations India Iran Relations India Iraq Relations India Ireland Relations India Jamaica Relations India Kazakhstan Relations India Kenya Relations India Kingdom Of Eswatini Relations India Kiribati Relations India Kuwait Relations India Kyrgyzstan Relations India Laos Relations Latvia India Relations India Lebanon Relations India Lesotho Relations India Liberia Relations Libya India Relations Liechtenstein India Relations India Lithuania Relations India Luxembourg Relations India Macao Relations Madagascar India Relations India Malawi Relations India Mali Relations India Malta Relations India Marshall Islands Relations India Mauritania Relations India Micronesia Relations India Moldova Relations Monaco India Relations India Montenegro Relations India Montserrat Relations India Morocco Relations Mozambique India Relations India Namibia Relations India Nauru Relations Netherlands India Relations India Nicaragua Relations India Niger Relations India Nigeria Relations India Niue Relations India North Macedonia Relations Norway India Relations India Palau Relations India Panama Relations India Papua New Guinea Relations India Paraguay Relations Peru India Relations India Philippines Relations Qatar India Relations India Romania Relations Rwanda India Relations India Saint Kitts And Nevis Relations India Saint Lucia Relations India Saint Vincent And Grenadines Relations India Samoa Relations India Sao Tome And Principe Relations Saudi Arabia India Relations India Senegal Relations Serbia India Relations India Sierra Leone Relations India Singapore Relations India Slovak Republic Relations India Slovenia Relations India Solomon Islands Relations Somalia India Relations India South Sudan Relations India Spain Relations India Sudan Relations Suriname India Relations India Sweden Relations India Syria Relations India Tajikistan Relations Tanzania India Relations India Togo Relations India Tonga Islands Relations India Trinidad And Tobago Relations India Tunisia Relations India Turkmenistan Relations India Turks And Caicos Islands Relations India Tuvalu Relations India Uganda Relations India Ukraine Relations India Uae Relations India Uruguay Relations India Uzbekistan Relations India Vanuatu Relations India Venezuela Relations India British Virgin Islands Relations Yemen India Relations India Zambia Relations India Zimbabwe Relations

भारतीय संविधान की मूल संरचना: सभी संबंधित मामलों के बारे में यहां जानें!

Basic Structure of Indian Constitution अंग्रेजी में पढ़ें
Download As PDF
IMPORTANT LINKS

भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of Indian Constitution in Hindi) से तात्पर्य उस मूलभूत ढांचे और मौलिक सिद्धांतों से है जो हमारे संविधान का आधार बनते हैं। मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Theory in Hindi) हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को परिभाषित करने वाली आवश्यक विशेषताओं की सुरक्षा करता है और उन्हें मनमाने परिवर्तन या उल्लंघन से बचाता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की अवधारणा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में ऐतिहासिक फैसले से उत्पन्न हुई।

यह लेख भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत (Basic structure doctrine of the Indian Constitution in hindi) पर चर्चा करेगा। यह आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना के विकास और महत्व को भी कवर करेगा।

संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का अवलोकन | Overview of the basic structure theory of the Constitution in Hindi

बुनियादी संरचना सिद्धांत (basic structure theory of the Constitution in Hindi) संविधान की मूलभूत विशेषताओं को संदर्भित करता है जिन्हें संसद द्वारा संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। इनमें से कुछ विशेषताएं शामिल हैं:

कोई भी संशोधन जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है वह असंवैधानिक है या अमान्य माना जाता है।

FREEMentorship Program by
Ravi Kapoor, Ex-IRS
UPSC Exam-Hacker, Author, Super Mentor, MA
100+ Success Stories
Key Highlights
Achieve your Goal with our mentorship program, offering regular guidance and effective exam strategies.
Cultivate a focused mindset for exam success through our mentorship program.
UPSC Beginners Program

Get UPSC Beginners Program SuperCoaching @ just

₹50000

Claim for free

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास | Evolution of Doctrine of Basic Structure of Constitution in hindi

भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure of Constitution in hindi) भारतीय न्यायपालिका द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णयों का विषय रहा है। इन निर्णयों ने इस अवधारणा को स्थापित और विकसित किया है। बुनियादी संरचना के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास नीचे चर्चा की गई है:

शंकरी प्रसाद केस (1951) | Shankari Prasad Case (1951) in Hindi

शंकरी प्रसाद मामला बुनियादी संरचना सिद्धांत से संबंधित पहला महत्वपूर्ण मामला था।

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं है।
  • इसका तात्पर्य यह था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है।
  • इसका मतलब यह भी हुआ कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है।
  • हालाँकि, इस मामले में भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया था, यह केशवानंद भारती मामले में किया गया था।

1967 का गोलकनाथ केस | Golaknath case of 1967 in Hindi

गोलखनाथ मामले में, SC ने कहा कि संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है।

  • न्यायालय ने कहा कि एफआर भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा हैं। इसलिए, संशोधनों द्वारा एफआर को हटाया, संक्षिप्त या कम नहीं किया जा सकता है।

इस फैसले ने स्थापित किया कि मौलिक अधिकार संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया गया।

1973 का केशवानंद भारती मामला | Kesavananda Bharati case of 1973 

केशवानंद भारती बनाम.केरल राज्य मामले का फैसला भारत के कानूनी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। केशवानंद भारती मामला 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता से जुड़ा था।

  • 24वां सीएए संविधान में किए गए संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को रोकता है।
  • कोर्ट में दलील दी गई कि 24वां सीएए भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है. इसलिए इसे अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए.

केशवानंद भारती मामले में, SC ने माना कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। इसने यह भी उजागर किया कि यह शक्ति सीमित है और असीमित नहीं है।

  • न्यायालय ने "बुनियादी संरचना" की अवधारणा स्थापित की।
  • कोर्ट ने उल्लेख किया कि बुनियादी संरचना उन मूल सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करती है जो संविधान की नींव बनाते हैं।
  • फैसले में कहा गया कि संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। चूँकि ये विशेषताएँ मूल संरचना का हिस्सा हैं, इसलिए इन्हें संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
  • इन महत्वपूर्ण विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
    • संविधान की सर्वोच्चता
    • प्रजातंत्र
    • संघवाद
    • धर्मनिरपेक्षता
    • मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

1975 का इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला | Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain Case of 1975

इस मामले को अक्सर "चुनावी मामला" कहा जाता है। इसने बुनियादी संरचना सिद्धांत की एक अलग समझ प्रदान की।

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी ढांचे का अहम हिस्सा है.
  • उन्होंने बताया कि संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए निष्पक्ष और पक्षपात रहित चुनाव कराना महत्वपूर्ण है।
  • न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि इस शक्ति का प्रयोग ऐसे तरीके से नहीं किया जा सकता जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचे या नष्ट हो जाये.

1980 का मिनर्वा मिल्स केस | Minerva Mills Case of 1980 in Hindi

मिनर्वा मिल मामला 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के बारे में बात करता है। इस संशोधन ने संविधान में कई बदलाव किए, जिनमें न्यायिक समीक्षा शक्तियों में कटौती और मौलिक अधिकारों को कमजोर करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 42वें सीएए के कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया. इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता और मूल संरचना सिद्धांत के महत्व को बनाए रखना।

न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान की मूल संरचना अनुल्लंघनीय है और इसमें इस तरह से संशोधन नहीं किया जा सकता है कि इसकी आवश्यक विशेषताओं को नुकसान पहुंचे या नष्ट हो जाए। इसने दोहराया कि बुनियादी संरचना में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं:

  • संविधान की सर्वोच्चता,
  • लोकतांत्रिक सिद्धांत,
  • कानून का शासन, और
  • मौलिक अधिकारों की सुरक्षा.

इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन यह शक्ति सीमाओं के अधीन है, और संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने वाली विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कोई भी संशोधन जो मूल संरचना का उल्लंघन या क्षति करता है वह असंवैधानिक और अमान्य होगा।

1981 का वामन राव केस | Waman Rao Case of 1981 in Hindi

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना सिद्धांत की अवधारणा को और अधिक मजबूत किया। यह मामला 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 की संवैधानिक वैधता के बारे में था।

इस संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की मांग की गई।

  •  
  • वामन राव मामले में फैसले ने स्पष्ट किया कि बुनियादी संरचना सिद्धांत कोई कठोर या स्थिर अवधारणा नहीं है।
  • वामन राव मामले में उल्लेख है कि मूल संरचना सिद्धांत एक विकसित सिद्धांत है। यह समाज में नये परिवर्तनों के अनुरूप ढलता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है।
  • इस मामले ने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को भी फिर से परिभाषित किया।
  • यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल्यों का उल्लंघन करने का कोई भी प्रयास असंवैधानिक माना जाएगा।

1994 का एसआर बोम्मई केस | S.R. Bommai case of 1994 

इस मामले ने संघवाद और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को मजबूत किया। ये सिद्धांत भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग हैं। फैसले ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सीमाएं लगा दीं। इसने संवैधानिकता के सिद्धांतों और संघीय ढांचे का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

बुनियादी संरचना पर आधारित सिद्धांत के तत्व | Elements of Doctrine Based on Basic Structure in Hindi

बुनियादी संरचना सिद्धांत (basic structure doctrine in Hindi) संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह संवैधानिक ढांचे की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। बुनियादी संरचना के विशिष्ट तत्व व्याख्या के अधीन हो सकते हैं और समय के साथ विकसित हो सकते हैं, वे आम तौर पर जैसे सिद्धांतों को शामिल करते हैं

  • संविधान की सर्वोच्चता
  • लोकतांत्रिक सिद्धांत
  • मौलिक अधिकारों का संरक्षण
  • अधिकारों का विभाजन
  • संघवाद
  • धर्मनिरपेक्षता
  • कानून का नियम

बुनियादी संरचना के ये तत्व हमारे संविधान की नींव बनाते हैं। इन विशेषताओं से भारतीय संविधान के निर्माताओं की दूरदृष्टि और भारतीय जनता की आकांक्षाएँ परिलक्षित होती हैं। आइए हम इनमें से प्रत्येक सिद्धांत को एक-एक करके समझें:

संविधान की सर्वोच्चता | Supremacy of the Constitution 

मूल संरचना सिद्धांत यह मानता है कि देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। यह स्थापित करता है कि कोई भी कानून या संशोधन जो मूल संरचना का उल्लंघन करता है वह अमान्य और असंवैधानिक है।

लोकतांत्रिक सिद्धांत | Democratic Principles 

बुनियादी संरचना सिद्धांत में लोकतांत्रिक सिद्धांत शामिल हैं जैसे

  • स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव,
  • प्रतिनिधि सरकार, और
  • अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बहुमत का शासन।

मौलिक अधिकार | Fundamental rights

यह सिद्धांत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह अनुल्लंघनीयता सुनिश्चित करता है और इन अधिकारों को कमजोर या उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन या कानून को रोकता है।

अधिकारों का विभाजन | Separation of powers

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है जो मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। इसका उद्देश्य एक प्राधिकरण में शक्ति की एकाग्रता को रोकना, जांच और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित करना है।

न्यायिक समीक्षा | Judicial review 

यह सिद्धांत विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति की पुष्टि करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये कार्य संविधान और मूल संरचना के अनुरूप हैं। यह कानून के शासन की अवधारणा को सुनिश्चित करता है।

संघवाद | Federalism

यह सिद्धांत संविधान के संघीय ढांचे को कायम रखता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को संरक्षित करता है।

धर्मनिरपेक्षता | Secularism 

मूल संरचना सिद्धांत संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करता है। यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है और राज्य धर्म की स्थापना को रोकता है।

राष्ट्र की एकता और अखंडता

यह सिद्धांत राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करता है। यह देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने या नष्ट करने के किसी भी प्रयास को रोकता है।

कानून का शासन

बुनियादी संरचना का सिद्धांत कानून के शासन के सिद्धांत को पुष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष हों और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों।

बुनियादी संरचना का महत्व

भारतीय संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ मुख्य बिंदु यहां दिए गए हैं:

  • संवैधानिक अखंडता: सिद्धांत संविधान की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह संविधान में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों को मनमाने या सनकी परिवर्तनों से बचाता है। इसलिए, यह संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखता है।
  • मौलिक अधिकारों का संरक्षण: सिद्धांत मौलिक अधिकारों के लिए एक ढाल है। यह मौलिक अधिकारों को कमजोर करने या निरस्त करने से रोकता है। यह उन संशोधनों या कानूनों पर रोक लगाता है जो इन अधिकारों के मूल सार का उल्लंघन करते हैं या उन्हें कमजोर करते हैं।
  • नियंत्रण और संतुलन: बुनियादी संरचना सिद्धांत सरकार की तीन शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कायम रखता है। यह जाँच और संतुलन की एक प्रणाली बनाए रखता है। यह एक शाखा द्वारा सत्ता के किसी भी अतिक्रमण को रोकता है।
  • न्यायिक समीक्षा: यह सिद्धांत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सुदृढ़ करता है। यह न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है। यह संविधान और मूल संरचना के अनुरूप उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करता है। यह न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने और संभावित उल्लंघनों से बचाने की अनुमति देता है।
  • संवैधानिक स्थिरता: बुनियादी संरचना सिद्धांत संविधान के भीतर स्थिरता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह ऐसे किसी भी संशोधन या कानून को रोकता है जो संविधान के अन्य प्रावधानों का खंडन करता है या उन्हें नकारता है। इससे एक सुसंगत संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने में मदद मिलती है।
  • मूल मूल्यों का संरक्षण: सिद्धांत संविधान के मूल मूल्यों की सुरक्षा करता है। इन मूल्यों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून का शासन शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के सार को बनाए रखते हुए समय के साथ इन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाए।
  • विकासवादी प्रकृति: मूल संरचना सिद्धांत संविधान की विकासवादी प्रकृति को मान्यता देता है। मूल तत्वों को संरक्षित करते हुए, यह अनुकूलन और विकास की अनुमति देता है। यह संविधान को समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं का जवाब देने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय संविधान की मूल संरचना से समझौता किए बिना किया गया है।
  • जनता का विश्वास: यह सिद्धांत संवैधानिक व्यवस्था में जनता का विश्वास पैदा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान अपने मूलभूत सिद्धांतों के प्रति सच्चा बना रहे। यह नागरिकों के बीच विश्वास और विश्वास पैदा करता है। यह संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक शासन में उनके विश्वास को भी बढ़ाता है।

भारतीय संवैधानिक कानून में मूल संरचना सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह संविधान की मूलभूत विशेषताओं को निर्धारित करता है जिन्हें सरकार द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है।

बुनियादी संरचना सिद्धांत से जुड़े तर्क | Arguments Associated with Basic structure Doctrine in Hindi

बुनियादी संरचना का सिद्धांत भारत में सबसे अधिक बहस और विवादास्पद विषयों में से एक है। बुनियादी संरचना के सिद्धांत से जुड़े कुछ प्रमुख तर्क यहां दिए गए हैं:

संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखना | Upholding the Constitutional Supremacy 

सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि यह संवैधानिक सर्वोच्चता को बरकरार रखता है।यह सरकार द्वारा किए गए किसी भी मनमाने बदलाव से संविधान की रक्षा भी करता है। सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में इसके मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने के लिए संशोधन नहीं किया गया है।

मौलिक अधिकारों का संरक्षण | Preserving the Fundamental Rights

सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के तहत गारंटीकृत एफआर को कम या कम नहीं किया गया है। यह संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कमजोर करने या निरस्त करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देना | Promoting Judicial Activism

बुनियादी संरचना के सिद्धांत ने भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इसने न्यायपालिका को बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने वाले संवैधानिक संशोधनों को रद्द करने की शक्ति दी है।

विधानमंडल की शक्तियों पर रोक लगाना | Restraining the Powers of the Legislature 

सिद्धांत के विरोधियों का तर्क है कि यह विधायिका की शक्तियों को रोकता है। उनका तर्क है कि बुनियादी संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका को विधायी निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति देता है। यह शक्ति लोकतंत्र के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है.

न्यायिक अतिरेक को आमंत्रित करना | Inviting Judicial Overreach

सिद्धांत के विरोधियों का तर्क है कि यह न्यायिक अतिक्रमण को आमंत्रित कर सकता है। उनका तर्क है कि न्यायपालिका के पास यह तय करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या है।

लोगों की शक्तियों को सीमित करना | Limiting the Powers of the People

विरोधियों का तर्क है कि यह सिद्धांत लोगों की शक्तियों को सीमित करता है। उनका तर्क है कि यह सिद्धांत न्यायपालिका को लोगों की इच्छा को खारिज करने की शक्ति देता है।

निष्कर्ष | Conclusion

बुनियादी संरचना का सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure in Hindi) भारतीय संविधान के स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के अंगों के बीच जांच और संतुलन की व्यवस्था बनाए रखता है।

सिद्धांत का महत्व संविधान के मूल मूल्यों को संरक्षित करने की क्षमता में निहित है। यह सिद्धांत संविधान की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए समाज की बदलती जरूरतों को अपनाता है। बुनियादी संरचना के सिद्धांत ने संवैधानिक मूल्यों के महत्व को सुदृढ़ किया है और संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण को सुनिश्चित किया है।

टेस्टबुक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्यापक नोट्स प्रदान करता है। इसने हमेशा अपने उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन दिया है, जैसे कंटेंट पेज, लाइव टेस्ट, जीके और करंट अफेयर्स, मॉक इत्यादि। टेस्टबुक ऐप के साथ अपनी तैयारी अच्छी करें! अपनी आईएएस तैयारी को बढ़ावा देने के लिए यूपीएससी सीएसई कोचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किफायती मूल्य पर यूपीएससी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पंजीकरण करें।

More Articles for IAS Preparation Hindi

भारतीय संविधान की मूल संरचना - FAQs

बुनियादी संरचना का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक कानूनी सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की पहचान करता है जिन्हें संवैधानिक संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है

बुनियादी संरचना सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णयों की एक श्रृंखला में तैयार और विकसित किया गया था। इसे पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में प्रतिपादित किया गया था। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो विधायिका की संशोधन शक्ति से परे हैं।

जी हां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल संरचना का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह उन मूल मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है जिन पर संविधान बनाया गया है।

नहीं, संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बुनियादी संरचना सिद्धांत ऐसे किसी भी संशोधन पर रोक लगाता है जो बुनियादी संरचना के मूल तत्वों को नष्ट या कमजोर करता है

यदि कोई संवैधानिक संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और वह ऐसे संशोधनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है।

Report An Error